रियायती टिकटों के लिए क्या पात्रताएं हैं?
शिशु: यदि उन्हें सीट की आवश्यकता नहीं है तो वे निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। लंबाई 115 सेमी से कम होनी चाहिए, या उम्र 5 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए।
बच्चा: लंबाई 115-150 सेमी के बीच होनी चाहिए, या 150 सेमी से अधिक लंबा होने पर आयु 6-11 वर्ष होनी चाहिए।
वरिष्ठ नागरिक: आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तइवान के नागरिक या विदेशी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (APRC) धारक होना चाहिए।
विकलांगता: वैध विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ ताइवान का नागरिक होना आवश्यक है।
दिव्यांग साथी: यदि साथ यात्रा करने वाले दिव्यांग व्यक्ति के प्रमाणपत्र में यह दर्शाया गया है कि वे घरेलू सार्वजनिक परिवहन पर साथी छूट के पात्र हैं, तो रियायती मूल्य पर उनके साथ यात्रा की जा सकती है। इसे दिव्यांग टिकट के साथ बुक किया जाना चाहिए।
कृपया अपने साथ सहायक दस्तावेज अवश्य लाएं। यदि आपका टिकट प्रकार आपकी पात्रता से मेल नहीं खाता है, तो आपसे पूरे किराए के साथ-साथ जुर्माना चुकाने का अनुरोध किया जाएगा।